Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana 2024: अविवाहित महिलाओं को ₹600 प्रतिमाह पेंशन मिलेंगे, ऐसे करें आवेदन

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana 2024: आज के इस पोस्ट में हम आपको अविवाहित पेंशन योजना की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹600 प्रति महीना पेंशन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है।

अगर आप राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेना चहती हैं तो आपको इस योजना के संपूर्ण जानकारी सबसे पहले होना आवश्यक हैं। आज के इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक बताएंगे तो आर्टिकल में अंत तक बने रहे हैं।

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Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana क्या है?

जैसा कि राज्य सरकार और केंद्र महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजना का संचालन कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिला जो किसी वजह से शादी नहीं कर पाई है और जिनका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुका है उन्हें ₹600 प्रति महीना वृत्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है।

सरकार से मिलने वाले इस सहायता राशि की मदद से महिलाएं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती हैं। सरकार इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सालाना ₹7200 उपलब्ध कराएगी, जिससे महिलाओं को जीवन यापन करने में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पढ़ेगा।

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जीवन यापन करने में सहरा प्रदान करना है ताकि राज्य की महिलाएं समाज में भी आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन कर सके। यदि आप भी अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेना चाहती है तो आप इस लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें, हमने नीचे आवेदन संबंधित संपूर्ण जानकारी बताया है।

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana 2024 Overview

आर्टिकल का नामMukhyamantri Avivahit Pension Yojana 2024
योजना का नामअविवाहित पेंशन योजना
राज्य मध्य प्रदेश
वर्ष2024
किस्त की राशि ₹600 प्रतिमाह
लाभार्थी मध्य प्रदेश राज्य की अविवाहित महिलाएं
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के लाभ

  • अविवाहित पेंशन योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को सरकार ₹600 प्रति महीना पेंशन उपलब्ध कराएगी।
  • इस अनुसार राज्य की महिलाओं को प्रतिवर्ष कुल ₹7200 की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
  • राज्य की महिलाएं जिनका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुका है और जिनकी शादी नहीं हुई है वह इसमें लाभ ले सकती है।
  • महिला ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आवेदन कर लाभ ले सकती हैं।
  • साथ ही राज्य की अविवाहित महिलाएं इस योजना का फॉर्म भर सकती हैं।

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Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की मूल निवासी महिलाएं केवल पात्र है।
  • ऐसी महिला जिसका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुका है उन्हें इस योजना से लाभ राज्य सरकार देगी।
  • 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को सरकार इसमें लाभ देगी।
  • अगर महिला के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है या खुद महिला किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो वह इसके लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।
  • साथ ही महिला अगर टैक्स भुगतान करती है तो भी वह इसके लिए पात्र नहीं है।

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के लिए दस्तावेज

अविवाहित महिला पेंशन योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जैसे –

  • समग्र आईडी
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासवर्ड साइज फोटो
  • स्व घोषणा पत्र

Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ राज्य की महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर ले सकती है, जिसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं।

ऑनलाइन आवेदन

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महिलाओं को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट में जाना है।
  • इसके बाद मुख्य पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें का विकल्प मिलेगा जिसमें क्लिक करना है।
  • अब आपको सबसे पहले जिला, स्थानीय निकाय, समग्र आईडी, कैप्चा कोड को फिल करना है।
  • अब आपके सामने अविवाहित पेंशन योजना का चयन करना है और आवेदन फार्म में पूछे जाने वाले संपूर्ण जानकारी को भरना है।
  • इसके बाद सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड कर फॉर्म को सबमिट कर देना है।
  • इसके बाद यदि आप इस योजना के लिए पात्र पाई जाती है तो आपके बैंक खाते में किस्त की राशि हर महीने राज्य सरकार ट्रांसफर करेगी।

ऑफलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ महिलाएं ऑफलाइन आवेदन कर भी अविवाहित पेंशन योजना का लाभ ले सकती है।

  • ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी से या ग्राम पंचायत से इस योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना है।
  • आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म को आपको भरना है और फिर फॉर्म को भरकर सभी दस्तावेजों के साथ जहां से अपने फार्म की प्राप्ति किया है वही जमा कर देना है।
  • इसके बाद आपके आवेदन को संबंधित अधिकारियों के द्वारा जांच किया जाएगा यदि आप इस योजना के लिए योग्य होती है तो आपको लाभ मिलेंगे।

इस प्रकार से राज्य की कोई भी महिला जिनका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुका है और जो अविवाहित है वह प्रतिमाह ₹600 पेंशन प्राप्त कर सकती है।

FAQs –

अविवाहित पेंशन योजना को शुरू किस राज्य में किया गया है?

अविवाहित पेंशन योजना का शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य की 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं के लिए किया गया है।

अविवाहित पेंशन योजना से कितने पैसे मिलते हैं?

अविवाहित पेंशन योजना से राज्य की 50 वर्ष के अधिक उम्र की महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह ₹6000 यानि प्रतिवर्ष ₹7200 उपलब्ध कराती है।

अविवाहित पेंशन योजना का फ्रॉम कैसे करें?

अविवाहित पेंशन योजना का लाभ राज्य की महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर ले सकती हैं।

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