Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana से गरीबों को घर बनाने के लिए मिलेगा 1.5 लाख रूपए, जैसा कि आपको पता है सरकार द्वारा आवास हीन परिवारों को घर बनाने में आर्थिक मदद करती है। इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा एक योजना का शुरूआत किया गया है जिसमें ऐसे परिवारों को लाभ मिलता है जिनके पास घर बनाने के लिए भूमि होती है लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है।
अगर आपको भी अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत सरकार द्वारा घर बनाने के लिए 1.5 लाख का आर्थिक मदद के अलावा 5 लाख रुपए का भवन निर्माण पर 25% की राशि भी उपलब्ध कराती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ आपको किस तरह से प्राप्त हो सकता है इसकी संपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको मिलने वाला है।
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024
जनवरी 2016 में राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के श्रमिक वर्ग की परिवारों के कल्याण के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का शुरूआत किया गया था इस योजना में सरकार राज्य के वैसे परिवारों को लाभ प्रदान करता है जो गरीब रेखा के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे होते है। ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा पक्के मकान निर्माण पर 1.5 लाख रुपए के आर्थिक मदद प्रदान करती है।
साथ ही अगर कोई परिवार 5 लाख रुपए के भवन का निर्माण कर रहा है तो उस स्थिति में सरकार कुल लागत का 25% भी उपलब्ध करता है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह आर्थिक मदद लाभार्थी परिवारों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है जिसकी मदद से वह अपने लिए पक्के मकान बनवा सके।
अगर आप राजस्थान सरकार के इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। आवेदन आप कैसे कर सकते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको मिलने वाला वाली है साथ ही आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए किन पात्रता को तथा किन दस्तावेजों की पूर्ति करनी है इन सब की भी संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस पोस्ट के माध्यम से मिलेगा।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना पात्रता (Aim)
- निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी परिवारों को मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रमिक या गरीब रेखा के अंतर्गत आने वाले परिवार आवेदन के लिए पात्र होते हैं।
- अगर आवेदक श्रमिक संनिर्मान कर्मकार मंडल में एक वर्ष या उससे वर्षों से पंजीकृत है तो लाभ लेने के लिए पात्र होता है।
- इस योजना का लाभ ऐसे श्रमिक परिवार को मिलता है जिसका वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है।
- भवन का निर्माण जिस भूमि पर होना है वह पति या पत्नी में से किसी के नाम पर होना चाहिए।
- वही निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत भवन निर्माण पर मिलने वाले राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदक तो कुछ आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी जैसे –
- श्रमिक पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- भूमि संबंधित दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
Step 1: आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल को ओपन करना है।
Step 2: आधिकारिक पोर्टल में BOCW Board के सेशन में Scheme कर चयन करना है।
Step 3: अगले विकल्प में आपको निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का चयन करना है।
Step 4: इसके बाद आवेदन फार्म खुलेगा जिसको अच्छे से भरना है।
Step 5: फॉर्म को भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है।
Step 6: सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंत में सबमिट पर करना है।
इस प्रकार से आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत पंजीकरण कर सकते हैं।