Ladki Bahin Yojana Warning: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के अंतर्गत वर्तमान समय में 2.5 करोड़ के आसपास महिलाओं को लाभ मिल रहे हैं। लाडकी बहिन योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने ₹1500 जमा कर रही है। हाल ही में सरकार ने लाडकी बहिन योजना की छठी किस्त का भुगतान किया है।
छठी किस्त के बाद अब सरकार द्वारा 7वीं किस्त का भुगतान कुछ ही समय में किया जाना है। इसी बीच लाडकी बहिन योजना को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है जिसके अंतर्गत लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा खड़े निर्देश दिए गए हैं
जिसकी जानकारी आज के इस पोस्ट में हम आपको आगे बताने वाले हैं। यदि आप लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी महिला है तो आप इस पोस्ट को आखिर तक जरूर पढ़ें क्योंकि इस पोस्ट में आपको लाडकी बहिन योजना के संबंध में जारी हुए कड़े निर्देश के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक बताएंगे।
Ladki Bahin Yojana Warning
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए लाडकी बहिन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में सरकार महिलाओं को हर महीने ₹1500 की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। योजना का शुरुआत जुलाई महीने में हुआ है तब से लेकर अब तक सरकार ने दिसंबर महीने तक की किस्त महिलाओं के खाते में जमा की है।
जबकि जनवरी की किस्त महिलाओं के बैंक खाते में जल्द ही जमा की जाएगी। वर्तमान समय में लाडकी बहिन योजना राज्य में काफी चर्चित है। इस योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओं को जल्द ही ₹1500 की किस्त की बजाय 2100 रुपए हर महीने उपलब्ध कराने वाली है।
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लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र राज्य की लाभार्थी महिलाओं को महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे जी के द्वारा कुछ जानकारी दी गई है उन्होंने कहा है कि लाभार्थी महिलाओं के खिलाफ विभाग के पास कोई शिकायत आती है तो उन महिलाओं के आवेदन को जांच किया जाएगा।
और राज्य की जो भी लाभार्थी महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी उनके आवेदन को रिजेक्ट कर उन्हें अपात्र घोषित किया जाएगा लेकिन आवेदन को जांच तभी किया जाएगा जब लाभार्थी महिला के संबंध में कोई शिकायत आती है।
लाडली बहनों को दिए गए कड़े निर्देश
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल जी के द्वारा लाडकी बहिन योजना के संबंध में एक बड़ा बयान दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि राज्य की जो भी महिलाएं इस योजना के पात्रता मापदंडों को पूर्ण नहीं करती है उन्हें ही स्वयं अपना नाम वापस ले लेना चाहिए और जो भी महिला अपना नाम वापस नहीं लेगी उन्हें जुर्माना देना होगा।
इस बयान के बाद राज्य की लाभार्थी महिलाओं में चिंता फैल चुकी है। महिला बाल विकास विभाग के सचिव अनुप कुमार जी के द्वारा इस संदर्भ में राज्य के सभी जिला और महिला बाल विकास अधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बात की गई और उनके द्वारा लाडकी बहिन योजना के संबंध कड़े निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे में राज्य की लाभार्थी महिलाएं जो इस योजना के पात्रता मापदंडों को पूर्ण नहीं करती है उन्हें खुद से ही सरेंडर कर देना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पढ़ सकता है, साथ ही जुर्माना भी भुगतान करना पढ़ सकता है।
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लाडकी बहिन योजना के लिए पात्रता
लाडकी बहिन योजना से राज्य की वह महिला पात्र है जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करती है –
- लाभार्थी महिला के परिवार का सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला के परिवार के पास 4 पहिया वाला गाड़ी नहीं होना चाहिए।
- महिला महाराष्ट्र की मूल निवासी होनी चाहिए।
- महिला का उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- महिला राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है किसी पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
- महिला के परिवार के पास ट्रैक्टर को छोड़कर अन्य कोई 4 पहिया वाला वाहन नहीं होने चाहिए।